उत्तराखंड विधवा पेंशन फॉर्म डाउनलोड | Uttarakhand Widow Pension Form PDF
Uttarakhand Widow Pension Application Form PDF Download -: उत्तराखंड सरकार अपने राज्य के निराश्रित महिलाओं को आर्थिक सहायता के रूप में Vidhwa Pension देती है। उत्तराखंड सरकार विधवा पेंशन उन महिलाओं को देती है, जिनके पत्ति की मृत्यु हो जाती है। जिससे उनका आय का स्रोत समाप्त हो जाता है। Uttarakhand Widow Pension Yojana के तहत राज्य सरकार द्वारा निराश्रित (विधवा) महिला को 1,000 रुपए प्रति माह के रूप में दिए जाते हैं। जो तीन माह की एक किस्त के रूप में मिलता है। उत्तराखंड सरकार द्वारा Vidhwa Pension महिला को DBT के माध्यम से लाभार्थी महिला के बैंक खाते में भेजी जाती है।

UK Vidhwa Pension Yojana का लाभ वही महिला उठा सकती है। जिसकी किसी भी प्रकार की सरकार नौकरी या कोई अन्य पेंशन न हो। और उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक व 60 वर्ष से कम होनी चाहिए। उत्तराखंड विधवा पेंशन में केंद्र और राज्य सरकार की हिस्से दारी होती है। इस पेंशन को लोग सामजिक पेंशन के रूप में भी जानते हैं। उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए महिला को बैंक पासबुक, आधार कार्ड और पत्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे अन्य दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।
उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना आवेदन फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड
आर्टिकल | उत्तराखंड विधवा पेंशन Form |
भाषा | हिंदी |
संबंधित विभाग | समाज कल्याण विभाग UK |
लाभार्थी | निराश्रित महिलाएं |
आर्थिक सहयता | 1,000 रुपये प्रति माह |
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Note – उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना का लाभ समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड सरकार द्वारा दिया जाता है। Uttarakhand Widow Pension Scheme के लिए आवेदक को अपने जिला मुख्यालय या ब्लॉक में जाके, आवश्यक दस्तावेजों व आवेदन पत्र को जमा करना होता है। जिसके बाद, आपको योजना का लाभ दिया जायेगा।