उत्तर प्रदेश चरित्र प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म PDF | UP Character Certificate Form
Uttar Pradesh Character Certificate Application Form PDF Download :- चरित्र प्रमाण पत्र सरकारी अधिकारी या किसी संवैधानिक पद पर नियुक्त अधिकारी या व्यक्ति द्वारा दिया जाता है। यह प्रमाण पत्र हमें अनेक प्रकार की सरकारी प्रक्रियाओं व सेवाओं का लाभ उठाने के लिए चाहिए होता है। Character Certificate UP में आवेदक द्वारा घोषणा की जाती है कि मेरे पर किसी भी प्रकार का आपराधिक मुकदमा वह दिवालिया नहीं हूं। इस प्रमाण पत्र से हमारे चरित्र (कैरेक्टर आचरण) की जानकारी होती है। आज हम आपको अपने लेख के माध्यम से चरित्र प्रमाण पत्र की जानकारी प्रदान करेंगे ।
UP Character Certificate में आवेदक व्यक्ति का नाम पता जैसे अन्य प्रमुख जानकारियां दर्द की जाती हैं। Uttar Pradesh Charitr Praman Patr के लिए सरकारी डॉक्टर, पुलिस अधिकारी, IAS, OAS, कलेक्टर, स्कूल के हेड मास्टर, कॉलेज के प्राचार्य, कॉलेज या विश्वविद्यालय के प्राध्यापक या प्रोफेसर, सांसद, विधायक, जैसे अन्य अधिकारी व संवैधानिक पद पर कार्यरत व्यक्ति के पास जाकर आवेदन करना होता है।

उत्तर प्रदेश चरित्र प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म PDF डाउनलोड –
आर्टिकल | चरित्र प्रमाण पत्र यूपी |
भाषा | हिंदी |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
विशेषता | आचरण प्रस्तुत पत्र |
संबंधित विभाग | राजस्व विभाग |
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आचरण प्रमाण पत्र (करैक्टर सर्टिफिकेट) में आवेदक व्यक्तिका नाम, पिता का नाम, पति का नाम, निवास पता, लिंग जैसी अन्य जानकारियों का विवरण भरना होता है। चरित्र प्रमाण पत्र नमूना में जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर वह मुहर लगी होती है।
Documents Required Character Certificate Uttar Pradesh-
करैक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए हमें कुछ आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत होती है। जिनकी सूची आपको निम्न प्रकार से है इन दस्तावेजों में किसी दस्तावेज के आधार पर आपका चरित्र प्रमाण पत्र बन जाएगा-
- Aadhar Card.
- Educational Qualification Certificate.
- residence certificate.
- Voter card.
- Ration card.
- Bank passbook.
- Passport.
- Passport size photo.
- Birth certificate.
- driving license.
- इन दस्तावेजों में से आप किसी भी दस्तावेज के माध्यम से अपना Character Certificate बना सकते हो।
UP Character Certificate Required-
कैरेक्टर सर्टिफिकेट (Charitra Praman Patra) की आवश्यकता हमें अनेक प्रकार की सरकारी प्रक्रियाओं को व सेवाओं के लिए चाहिए होता है जिनमें से कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं-
- सरकारी नौकरी के लिए।
- स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए।
- कम्पेटिटिव परीक्षा, CSC, CSP आइडी
- चुनाव लड़ने, गन लाइसेंस बनाने के लिए।
- सरकारी ठेका लेने के लिए।
- इत्यादि अन्य प्रकार के व्यवसाय खोलने के लिए सेवाओं का लाभ उठाने के लिए हमें चरित्र प्रमाण पत्र (Character Certificate) की आवश्यकता होती है।
चरित्र प्रमाण पत्र की वैधता उत्तर प्रदेश (Character Certificate validity in UP)–
पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र ऑनलाइन UP | Uttar Pradesh Character Certificate Validity 6 माह तक होती है। जो भी किसी राजकीय अधिकारी द्वारा जारी किए गया हो। वैधता समाप्त होने के बाद आवेदक को दोबारा से चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना होता है। यह प्रमाण पत्र दोबारा से रिन्यू नहीं किया जाता है।
Character Certificate Application Process Uttar Pradesh –
यूपी चरित्र प्रमाण पत्र कैसे बनता है की, प्रक्रिया निम्न प्रकार से है-
आवेदक को चरित्र प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म भरना होगा जिसके बाद किसी सरकारी अधिकारी के बाद जाकर अपने चरित्र प्रमाण पत्र मैं मुहर लगवानी होगी, तथा सिग्नेचर करवाने होंगे। राष्ट्रीय अधिकारी द्वारा आपके असली दस्तावेजों को देखने के बाद और आपके चरित्र को देखने के बाद आपको चरित्र प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा।
Naukri ke liye cuahiye
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