उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना फॉर्म | UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana Form
UP National Family Benefit Scheme Application Form PDF Download – भारत सरकार ने गरीब बीपीएल परिवारों की आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) लागू किया गया है। जिसके तहत घर के मुख्य व्यक्ति की मृत्यु के बाद परिवार के दूसरे मुखिया को वित्तीय लाभ दिया जाता है।उत्तर प्रदेश में Rashtriya Parivar Sahayata Yojana का संचालन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। जिसके तहत राज्य सरकार परिवार के मुख्य कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम उत्तर प्रदेश के अंतर्गत परिवार को 20,000 से 40,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ उस परिवार को दिया जाता है। जो उत्तर प्रदेश का निवासी हो। जिसके लिए परिवार की वार्षिक आय 56 हजार रुपए (शहरी क्षेत्र) तथा 46 हजार (ग्रामीण क्षेत्र) से कम हो। और परिवार के मुख्य कमाऊ व्यक्ति की मृत्यु 58 वर्ष की आयु से पहले हो जाये।

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उत्तर प्रदेश राष्ट्रिय परिवार सहायता योजना आवेदन फॉर्म डाउनलोड
UP National Family Benefit Scheme Application Form | |
लेख | UP NFBS Application Form |
भाषा | हिंदी |
लाभ राशि | 40 हजार रुपए |
लाभार्थी | बीपीएल परिवार |
Helpline Number | 1800-419-0001 |
Official Website | http://nfbs.upsdc.gov.in/ |
Download PDF Form In Hindi | Click Here |
NFBS PDF Form In English | Download Here |
UP National Family Benefit Scheme Documents RPSY
राष्ट्रीय पारिवारिक योजना 2021 का लाभ उठाने के लिए आपके पास निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज होने जरूरी है, तभी आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- बीपीएल राशन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र मृतक व्यक्ति का
- मृतक व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो
- आवेदनकर्ता का आधार कार्ड
- बैंक पास बुक आवेदन कर्ता का
- आवेदनकर्ता के परिवार रजिस्टर की कॉपी
- दुर्घटना में हुई मृत्यु के मामले मे पुलिस मे दर्ज प्राथमिक रिपोर्ट
उत्तर प्रदेश नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम के लिए आवेदक को सभी प्रकार के आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ सलग्न करना होगा। तथा आवेदन पत्र में में मांगी गयी जानकारी को भरना होगा। जिसके बाद संबंधित विभाग के अपने नजदीगी कार्यालय में जमा करना होगा।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम)
- शासनादेश देखने के लिए यहाँ क्लिक करें
- आवेदन पत्र भरने हेतु महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश पीडीएफ
- नया पंजीकरण (नया आवेदन करने हेतु यहाँ क्लिक करें)
- आवेदन पत्र की स्थिति (आवेदन पत्र की स्थिति पता करने हेतु यहाँ क्लिक करें)
- ज़िला समाज कल्याण अधिकारी/ एस डी एम लॉगिन (Login)
- जनपद वार लाभार्थियों का विवरण (जिन्हे अनुदान स्वीकृत हो चुका है)
- संपर्क विवरण (हेल्पलाइन नंबर): 1800-419-0001 (Toll-Free)
नोट – हम अपनी वेबसाइट www.applicationformpdf.com के माध्यम से कई प्रकार के पीडीएफ फॉर्म प्रदान करते हैं। यदि आपको किसी प्रकार का आवेदन/ रजिस्ट्रेशन फॉर्म की आवश्यकता हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें धन्यवाद-