जम्मू कश्मीर सरकार के राजस्व विभाग के द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र जाती किया जाता है। जो किसी व्यक्ति की मृत्यु का प्रमाण होता है। J&K Death Certificate सरकारी दस्तावेज है, जिसमें व्यक्ति का नाम-पता, मृत्यु का कारण, मृत्यु की तिथि, पिता-पति नाम, व्यक्ति की लिंग की जानकारी, जैसी अन्य जानकारी दर्ज की जाता है। Jammu And Kashmir Death Certificate अस्पताल तथा नगर निगम द्वारा भी बनाया जाता है। जिसके लिए हमें 21 दिन से पहले आवेदन करना होता है। 21 दिन के बाद हमें राजस्व विभाग में आवेदन करना होता है।
J&K Death Certificate (Jammu And Kashmir Death Certificate) कई प्रकार के सरकारी प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए चाहिए। होता है। डेथ सर्टिफिकेट (Mrityu Praman Patra) के लिए मृतक परिवार वालों या रिश्तेदारों द्वारा आवेदन किया जाता है। मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता अनेक प्रकार की सरकारी प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए होती है,जैसे- मृत्यु प्रमाण पत्र बीमा लाभ, पेंशन के निपटान और व्यक्तिगत संपत्ति के हस्तांतरण के लिए, सामाजिक, कानूनी और आधिकारिक दायित्वों से मुक्त करने के लिए, विधवा महिला को दूसरी शादी लिए शादी करने के लिए या विधवा पेंशन के लिए, बैंक, LIC, जमीन सबंधित कार्यों व सरकारी तथा गैर-सरकारी कामों, सरकारी योजनाओं, सेवाओं के लिए चाहिए होता है।
Jammu Kashmir Death Certificate Form PDF
Article | Jammu Kashmir Death Certificate |
Department | Revenue Department |
Language | Hindi |
Beneficiary | All residents of the UT |
Official Website | Click Here |
Application Form PDF | Download Here |
आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
- मृतक का जन्म प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड या सरकारी आईडी प्रमाण
- मृतक व्यक्ति पासपोर्ट साइज फोटो
- मृत्यु का कारण की रिपोर्ट
JK Death Certificate Application Form Download
यदि आपको ऑनलाइन आवेदन करने की कोई दिक्क्त हो रही है, तो आप ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।
- सबसे पहले आपको जम्मू कश्मीर मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
- फॉर्म डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
DOWNLOAD JAMMU AND KASHMIR DEATH CERTIFICATE APPLICATION FORM PDF
- फार्म डाउनलोड करने के बाद आपको फॉर्म में दिये गए विवरण भरने होंगे।
- इसके बाद सभी आवश्यक दस्तावेजों को फॉर्म के साथ संलग्न कर अपने क्षेत्र के नगर निगम या राजस्व विभाग में जमा कर दें।
- इसके बाद आपके आवेदन की जाँच कर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।