हिमाचल बंदूक लाइसेंस आवेदन PDF Form | Arms license HP
Himachal Pradesh Gun License Application Form PDF Download –हिमाचल प्रदेश सरकार अपने राज्य के 21 वर्ष की आयु से अधिक उम्र के व्यक्ति को गन लाइसेंस या आर्म्स लाइसेंस (Arms License) प्रदान करती है। बंदूक लाइसेंस का लाइसेंस उस व्यक्ति को दिया जाता है। जिसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं हो।
एचपी बंदूक /आर्म्स लाइसेंस (Gun/Arms License) बनाने के लिए आवेदन करने से पहले आवेदक को शस्त्र प्रशिक्षण का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है। आर्म्स एक्ट की धारा 3 के तहत किसी भी व्यक्ति के पास हथियार ले जाने के लिए सक्षम लाइसेंसिंग अथॉरिटी द्वारा जारी किया गया लाइसेंस होना अनिवार्य है। बंदूक रखने के लिए लाइसेंस की वैधता अब 3 से बढ़कर 5 साल हो गई है। बंदूक बनाने, खरीदने, बेचने, परिवहन करने और बनाए रखने के लिए भी लाइसेंस की आवश्यकता होगी। इससे पहले अवैध हथियार रखने पर 5 से 10 साल की सजा का प्रावधान था। अब इसे 7 से बढ़ाकर 14 साल कर दिया गया है।

हथियार/गन लाइसेंस आवेदन फॉर्म हिमाचल प्रदेश-
Himachal Pradesh Gun License Application Form PDF Download | |
लेख | हिमाचल आर्म्स लाइसेंस |
विभाग | राजस्व विभाग |
लाभार्थी | राज्य निवासी |
भाषा | हिंदी |
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Application Form PDF | Download Here |
शस्त्र लाइसेंस के लिए आवश्यक दस्तावेज-
हिमाचल बंदूक/गन शस्त्र लाइसेंस प्राप्त करने के लिए, आवेदक को सभी प्रकार के आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ अपने जिला राजस्व विभाग में जमा करने होंगे।
Documents Required for Arms License:
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट
- वोटर आईडी कार्ड
- शस्त्र प्रशिक्षण प्रमाण पत्र
- स्वस्थ्य प्रमाण पत्र
- शपथ पत्र
- NOC प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
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