हिमाचल प्रदेश सरकार अपने राज्य के 21 वर्ष की आयु से अधिक उम्र के व्यक्ति को गन लाइसेंस या आर्म्स लाइसेंस (Arms License) प्रदान करती है। बंदूक लाइसेंस का लाइसेंस उस व्यक्ति को दिया जाता है। जिसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं हो।
एचपी बंदूक /आर्म्स लाइसेंस (Gun/Arms License) बनाने के लिए आवेदन करने से पहले आवेदक को शस्त्र प्रशिक्षण का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है। आर्म्स एक्ट की धारा 3 के तहत किसी भी व्यक्ति के पास हथियार ले जाने के लिए सक्षम लाइसेंसिंग अथॉरिटी द्वारा जारी किया गया लाइसेंस होना अनिवार्य है। बंदूक रखने के लिए लाइसेंस की वैधता अब 3 से बढ़कर 5 साल हो गई है। बंदूक बनाने, खरीदने, बेचने, परिवहन करने और बनाए रखने के लिए भी लाइसेंस की आवश्यकता होगी। इससे पहले अवैध हथियार रखने पर 5 से 10 साल की सजा का प्रावधान था। अब इसे 7 से बढ़ाकर 14 साल कर दिया गया है।
हथियार/गन लाइसेंस आवेदन फॉर्म हिमाचल प्रदेश
Himachal Pradesh Gun License Application Form PDF Download | |
लेख | हिमाचल आर्म्स लाइसेंस |
विभाग | राजस्व विभाग |
लाभार्थी | राज्य निवासी |
भाषा | हिंदी |
Official Website | Click Here |
Application Form PDF | Download Here |
शस्त्र लाइसेंस के लिए आवश्यक दस्तावेज
हिमाचल बंदूक/गन शस्त्र लाइसेंस प्राप्त करने के लिए, आवेदक को सभी प्रकार के आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ अपने जिला राजस्व विभाग में जमा करने होंगे।
Documents Required for Arms License:
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट
- वोटर आईडी कार्ड
- शस्त्र प्रशिक्षण प्रमाण पत्र
- स्वस्थ्य प्रमाण पत्र
- शपथ पत्र
- NOC प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
हिमाचल बंदूक लाइसेंस के लिए आवेदन करें
यदि आप अपना बंदूक लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा।
- सबसे पहले आपको हिमाचल बंदूक लाइसेंस आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
- फॉर्म डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
DOWNLOAD HIMACHAL GUN LICENSE APPLICATION FORM PDF
- लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जायेगा। यहां से आपको फॉर्म डोनलोड करना होगा।
- फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको इसमें पूछी गयी सभी जानकारी ध्यान से भरनी होंगी।
- सभी जानकारी भरने के बाद आपको मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेज फॉर्म के साथ संलग्न करने होंगे।
- सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको पूर्णरूप से भरे हुए फॉर्म को संबंधित विभाग के कार्यलय में जमा करना होगा।
- इसके बाद आपके आवेदन की जाँच की जाएगी सभी जानकारी सही पाए जाने पर ही आपका बंदूक लाइसेंस जारी किया जायेगा।
नोट – इस विषय में, यदि आप हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं। हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछें धन्यवाद-
Can I purchase rifle as a secondary weapon in crop protection arms license?
Land APNI Nam par Hona nature hi . Ke afadvt sai bhe Kam chal skta hi
Sir jai hind mere papa exman thhe or 2018 me 78 sal k umar main unki death ho gai jo unka gun (raifal12bor)ka hai jo iss waqt police station main jma hai. mene gun apne naam transfar karne k liye sari formality or sare documents license branch main jma kar diya usme reason self protection ka diya sir me jail department me hun ab license branch bale bolte hain ki forest department ki or se ek direction aai hai ki muje police station se yeh likhwa k lana hai ki muje kisi se jaan ka khatra hai jab muje kisi se koi khatra nahi hai to kese likhwa lun or license branch bale bolte hain ki agar police station main nhi hota hai to aap crops protection ke liye apply karo me kya karun sir please
Sir mai ex army hun.aur mujhe self protection gun laisencs ki bhut jarurt hai.kaise banega palise jaankari den.
Sir main sena me sevarat hu.mughe gun licence banwane k liye kon se documents chahiye.