हरियाणा कन्यादान शादी शगुन योजना फॉर्म | Kanyadan Vivah Shagun Yojana Form PDF
Haryana Mukhyamantri Kanyadan Shaadi Shagun Yojana Application Form PDF Download -: हरियाणा सरकार अपने राज्य की बेटियों को शादी पर कन्यादान के रूप में शगुन देती है। जिससे लड़की के परिवार की आर्थिक सहायता की जा सके। हरियाणा शादी शगुन कन्यादान योजना का लाभ अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), व गरीब बीपीएल परिवार के लोगों को दिया जाता है।
कन्यादान शादी शगुन योजना का लाभ अब हरियाणा सरकार द्वारा विकलांक (दिव्यांग) लोगों को भी दिया जा यह है। जिससे समाज में इन लोगों को सामाजिक रूप से भेद-भाव कम हो और ये लोग भी अपना वैवाहिक जीवन सुखद रूप से जी सकें। नीचे हम आपको Kanyadan Form Haryana PDF Download | कन्यादान योजना हरियाणा 2021फॉर्म डाउनलोड लिंक प्रदान कर रहे हैं।
हरियाणा कन्यादान विवाह शगुन योजना फॉर्म डाउनलोड-
Mukhyamantri Vivah Shagun Yojna Haryana Form PDF | |
आर्टिकल | कन्यादान शादी शगुन योजना |
संबंधित विभाग | SC/ST कल्याण विभाग |
लाभार्थी | दिव्यांग और लड़कियाँ |
धनराशि | 51 हजार रुपए तक |
Official Website | Click Here |
Form PDF Download Link | Click Here |
Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana Haryana new update – 5 सितंबर 2020 को CMO Haryana द्वारा “हरियाणा सरकार की ओर से मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत विभिन्न समुदाय के परिवारों में बेटियों की शादी पर 11 से लेकर 51 हजार रुपए तक की राशि कन्यादान के रूप में दी जाती है।” ट्वीट किया गया।
Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojana Haryana लाभार्थी किस्त राशि-
लाभार्थी वर्ग | शादी से पहले | शादी के बाद | कुल राशि |
विधवा महिला/लड़की | 46,000 रुपए | 5,000 रुपए | 51,000 रुपए |
SC, ST, OBC, BPL | 36,000 रुपए | 5,000 रुपए | 41,000 रुपए |
सामान्य | 10,000 रुपए | 1,000 रुपए | 11,000 रुपए |
दोनों दंपति दिव्यांग | – | – | 51000 रुपए |
एकल दम्पति विकलांग | – | – | 31,000 रुपए |
Note – Kanyadan Shagun Yojana Haryana का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी उम्मीदवार को सभी प्रकार के आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करके जिला मुख्यालय या ब्लॉक में जमा करने होंगे। जिसके बाद, आपको योजना का लाभ दिया जायेगा।
Documents Kanyadan Vivah Yojana Haryana
- Aadhar Card
- Residence Certificate
- BPL Ration Card
- Caste Certificate
- Income Certificate
- Marriage Certificate
- Bank Account Passbook
- Passport Size Photo
- Birth Certificate
Eligibility Kanyadan Shadi Shagun Yojana Haryana-
मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह शगुन योजना हरियाणा के लिए सरकार द्वारा कुछ पात्रता निर्धारित की गई हैं। जिनके आधार पर लाभार्थी को योजना का लाभ दिया जाएगा जिन की सूची निम्न प्रकार से दी गई है –
- योजना का लाभ उसी लड़की को दिया जाएगा जो लड़की हरियाणा की मूलनिवासी हो।
- कन्या विवाह योजना का लाभ उठाने के लिए, लड़की की आयु सीमा 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और लड़के की आयु सीमा 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- योजना के तहत कोई विधवा या तलाकशुदा महिला भी इस योजना का लाभ ले सकती है किंतु, कन्या शादी योजना का लाभ एक ही बार मिलेगा। महिला द्वारा पहले शादी के लिए इस योजना का लाभ लिया गया हो तो इस योजना का लाभ दोबारा नहीं दिया जाएगा।
- Haryana Vivah Shagun Yojana के लिए लाभार्थी परिवार की वार्षिक आय ₹100000 से कम होनी चाहिए।
- मुख्यमंत्री कन्यादान शादी शगुन योजना का बाढ़ के दो बालिकाओं को दिया जाएगा।